उन्नाव, फरवरी 18 -- उन्नाव। मौरावां थाना पुलिस ने पांच मार्च 2011 को शंकरप्रताप खेड़ा निवासी मोहर्रम अली और लच्छीखेड़ा के पप्पू को तमंचा और कारतूस के साथ पकड़ लिया था। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया था। मुकदमों की विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई पूरी हुई, जिसमें न्यायाधीश ने मोहर्रम अली और पप्पू को दोषी मानते हुए दो-दो हज़ार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में अदालत ने स्पष्ट किया कि हथियारों के अवैध रखने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।

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