संतकबीरनगर, दिसम्बर 11 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। दो अलग-अलग मामलों में अवैध गांजा के आरोपी को अपराध स्वीकार करने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद अफसर पर कुल 9 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को 20 दिन की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि आरोपी मोहम्मद अफसर पुत्र जलालुद्दीन ग्राम सेमरियावां थाना दुधारा का रहने वाला है । आरोपी पर पहला अभियोग दिनांक 12 सितम्बर 2017 को दुधारा थाने में पंजीकृत हुआ था। आरोपी के पास से 240 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था। जबकि दूसरा अभियोग दिनांक 17 मई 2018 को पंजीकृत हुआ। इस मामले में आरोपी के पास से 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था। प...