शामली, अप्रैल 8 -- न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में चार दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2004 में थाना कांधला पर प्रवेश, राजकुमार निवासी गांव तितरवाड़ा और नसीमा निवासी नई बस्ती कैराना के विरुद्ध चलचित्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीनों दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास और चार-चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2019 में कोतवाली शामली पर अनिल निवासी भैंसवाल थाना गढीपुख्ता के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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