हापुड़, फरवरी 14 -- न्यायालय ने दो अलग-अलग मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायालय ने अवैध रुप से चाकू रखने व सडक़ दुर्घटना के एक-एक आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा व अर्थदंड से दंडित किया है। थाना बाबूगढ़ पुलिस ने वर्ष 2010 में पप्पू निवासी गांव लालपुर थाना हापुड़ देहात के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति को घायल करने का मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी पप्पू को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं थाना हापुड़ नगर पुलिस ने वर्ष 2011 में शेरअली निवासी गांव अजराड़ा थाना मुंडाली जनपद मेरठ के खिलाफ अवैध रुप से चाकू रखने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संक...