बाराबंकी, अगस्त 14 -- बाराबंकी। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट संख्या-36 ने आत्महत्या के लिए उकसाने के सात साल पुराने मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आठ-आठ वर्ष के कारावास और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला थाना सफदरगंज का है, जहां रामलखन निवासी ग्राम जलालपुर ने गांव के ही राजितराम और उनकी पत्नी राजकुमारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया।
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