लातेहार, जनवरी 16 -- लातेहार, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने दोहरे नरबलि मामले में आज अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। श्री दुबे ने शुक्रवार को खचाखच भरी अदालत में इस निर्मम हत्या के आरोपी सुनील उरांव पिता रावण उरांव ग्राम माइल सेमर हट को अधिकतम सश्रम उम्र कैद एवं 6 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाया है। अपर जिला लोक अभियोजक शिव शंकर राम के अनुसार अदालत में कुल 10 गवाहों को पेश किया गया था। अधिकांश गवाहों ने इस निर्मम हत्या में शामिल सुनील उरांव की संलिप्तता की बात कही थी। गवाह बिहारी उरांव ने अदालत में कहा कि उसकी बेटी शीला कुमारी मोबाइल फोन चार्ज करने सुनील उरांव के घर जा रही है बोलकर घर से निकली थी।मालूम हो सत्रवाद 183/2019 के तहत मामले की सुनवाई श्री दुबे की अदालत में चल रही थी। सूचक वीरेंद्र उरा...
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