रुद्रपुर, मई 27 -- रुद्रपुर/काशीपुर, संवाददाता। वर्ष 2014 में काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में रंजिश के चलते दो दोस्तों की गला घोंटकर हत्या कर शव जंगल में फेंकने के मामले में दस अभियुक्तों को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश रुद्रपुर मुकेश चंद्र आर्या की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी कठोर आजीवन कारावास और हर दोषी पर 20,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि 24 अगस्त 2014 को ग्राम दुर्गापुर थाना कुंडा निवासी बचन सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि उनका बेटा हरनाम सिंह कच्ची शराब बेचने वाले के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई कराता था। इस कारण ग्राम दुर्गापुर के कच्ची शराब के धंधेबाज जसवंत सिंह, जस्सा, भगत सिंह, प्रकाश सिंह, लखवीर सिंह, दारा सिंह, प्रकाश सिंह, चांदी सिंह, लाल सिंह, बलविंदर सिंह उनके बेटे से...
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