लखीसराय, जुलाई 8 -- लखीसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता। पिपरिया थाना क्षेत्र के वलीपुर पंचायत के मुखिया चंदन कुमार सिंह उर्फ डोमू एवं वार्ड संख्या 10 के पार्षद प्रतिनिधि चंदन कुमार की 17 जून की अर्द्धरात्रि हुए हत्याकांड के दो आरोपियों विकास भारद्वाज एवं शिवम भारद्वाज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। हत्याकांड के प्राथामिकी आरोपी विकास भारद्वाज एवं पुलिस अनुसंधान के दौरान अप्राथमिकी अभियुक्त बने शिवम भारद्वाज उर्फ गोलू बाबू के द्वारा जिला जज के कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई। तीन जुलाई को हुए सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिवम भारद्वाज के गिरफ्तारी परद रोक लगा दिया था और अगली सुनवाई पर निर्णय लेना था। सोमवार को हुए सुनवाई के दौरान विकास भारद्वाज के अधिवक्ता शंभू शरण सिंह एवं श्शिवम भारद्वाज के अधिवक्ता रामबिलास शर्मा ने बहस किया। लेकि...