आगरा, जुलाई 17 -- दोस्त की हत्या कर साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से शव को छिपाने के मामले में तीन साल में फैसला आ गया है। अदालत ने आरोपी वंशी एवं आकाश उर्फ कालिया निवासीगण जगदीशपुरा को दोषी पाया है। अपर जिला जज मृदुल दुबे ने दोषियों को आजीवन कारावास एवं बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीन पाराशर ने बताया कि सीताराम बगीची रामनगर निवासी हर्ष कुमार ने 15 मई को अपने भाई अंकित की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 18 मई को अंकित का शव सैंया के पास जंगल में मिला था। जेब से मिले आधार कार्ड से मृतक अंकित के शव की शिनाख्त हुई थी। थाना सैंया में हर्ष ने अपने भाई अंकित की हत्या और साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में 20 मई को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने 22 मई को वंशी और आकाश उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया था। पुलिस को आरोपी आका...