चंदौली, अगस्त 8 -- चंदौली। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम पारितोष श्रेष्ठ ने गुरुवार को ब्लात्कार के मामले की सुनवाई की। इस दौरान साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 10 साल की कठोर करावास की सजा सुनाई। वहीं 20 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडेय ने तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि बलुआ थाना क्षेत्र निवासिनी पीड़िता की मां ने 14 मई 2018 इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी। आरोप था कि उसकी लड़की की शादी तय थी। इसके लिए अनुदान का आवेदन किया था। इस बीच धानापुर थाने के प्रसहटां निवासी संतोष यादव मोटरसाइकिल से उसके घर आया और कहा कि अनुदान आ गया है। लड़की को भेजकर अनुदान ले लो। बेटी को आधार कार्ड, पासपो...
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