चंदौली, जुलाई 31 -- चंदौली। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी पारितोष श्रेष्ठ की अदालत में सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बलुआ के चकिया बिहारी मिश्र निवासी प्रवीण उर्फ पिंटू मिश्रा के विरुद्ध 13 मई 2018 को धारा-302 भादवि एवं 4/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा बलुआ थाने में पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मानिटरिंग सेल प्रभारी आकाश त्रिपाठी एवं एडीजीसी अवधेश कुमार पाण्डेय और बलुआ थाने के पैरोकार बृजेश कुमार की प्रभावी पैरवी और साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध होने पर आरोपी को कारावास और जुर्माने से दंडित किया गय...