चंदौली, अगस्त 26 -- चंदौली। एएसजे अशोक कुमार की अदालत में सुनवाई के दौरान साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं 10 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सदर कोतवाली के डेवढिल निवासी विरेंद्र कुमार के विरुद्ध धारा 304 भादवि के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई। एसपी आदित्य लांग्हे के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एडीजीसी, मानिटरिंग सेल प्रभारी एवं पैरोकार के पैरवी और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने सजा एवं जुर्माने से दंडित किया।
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