चंदौली, नवम्बर 24 -- चंदौली, संवाददाता। न्यायिक मजिस्ट्रेट रामबाबू यादव एससीएसटी कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर आरोपी को तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। वहीं 15 हजार रुपया अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया। चकिया थाना क्षेत्र के पितपुर गरला निवासी राधे बिंद के विरुद्ध 14 जुलाई 2015 को 323,504,325 भादवि व 3 (1) एससीएसटी एक्ट के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रकरण की सुनवाई हुई। इसमें अभियोजक की ओर से एडीजीसी जेपी सिंह ने पैरवी किया। कोर्ट ने साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दोष सिद्ध होने पर आरोपी को तीन साल कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माने से द...
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