सोनभद्र, अप्रैल 8 -- सोनभद्र, विधि संवाददाता। साढ़े तीन वर्ष पूर्व हुई अंजू देवी की मौत के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश रविंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी पति पवन कुमार को 7 वर्ष की कठोर कैद व 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अर्थदंड की धनराशि में से 4 हजार रुपये वादी को मिलेगा। अभियोजन पक्ष के मुताबिक झारखंड प्रांत के गढ़वा जिला अंतर्गत भवनाथपुर गांव निवासी रामनरायन राम ने कोन थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसने अपनी बेटी अंजू देवी की शादी 26 अप्रैल 2014 पवन कुमार पुत्र जमुना पासवान निवासी नेरुइयादमर, थाना कोन, जिला सोनभद्र के साथ हिंदू रीति रिवाज से किया था। तीन बच्चे भी पैदा हो गए। इसी बीच पता ...