सोनभद्र, अप्रैल 10 -- सोनभद्र, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/ सीएडब्लू, सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी पति रामेश्वर को 7 वर्ष का कठोर कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। मामला करीब 9 वर्ष पूर्व प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर कुंती देवी द्वारा की गई आत्महत्या का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मृतका कुंती देवी के पिता कैलाश धरिकार पुत्र वासदेव निवासी जरहा टोला धौरहवा, थाना बीजपुर, सोनभद्र ने 20 अप्रैल 2016 को बीजपुर थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसने अपनी बेटी कुंती देवी की शादी करीब 10 वर्ष पूर्व रामेश्वर पुत्र सीताराम निवासी ग्राम जरहा टोला धौरहवा, थाना बीजपुर, सोनभद्र के स...