सोनभद्र, दिसम्बर 10 -- सोनभद्र, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी नक्सली संरक्षणकर्ता संत कुमार चेरो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 20 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं तीन नक्सलियों अनिल ठाकुर, लालब्रत कोल व मुन्ना विश्वकर्मा को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। मामला करीब साढ़े 16 वर्ष पूर्व हुए उमेश चौधरी हत्याकांड का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक दीनानाथ चौधरी पुत्र स्व. रामपति निवासी कन्हौरा, थाना चोपन जिला सोनभद्र ने 25 जनवरी 2009 को थानाध्यक्ष चोपन को तहरीर दी। तहरीर में अवगत कराया था कि 24 जनवरी 2009 को शाम 7 बजे संत कुमार चेरो पुत्र तेजबली व बाबा पुत्र तेजबली चे...