मिर्जापुर, जुलाई 11 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने चुनार कोतवाली क्षेत्र में मुर्गी फार्म से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैटरी, टीवी, डीबीआर व सीसीटीवी को क्षतिग्रस्त कर चोरी करने के मामले में दोषी सोनभद्र के चोपन के चनईया टोला डाला निवासी वीरेन्द्र उर्फ कबाड़ी को 11 माह 23 दिन के साधारण कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक सप्ताह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला चुनार कोतवाली क्षेत्र का है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...