सहारनपुर, जुलाई 10 -- सहारनपुर। न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के दोषी को तीन वर्ष की सजा और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोतवाली सदर बाजार पुलिस ने दोषी कैलाश बिक निवासी आदर्श ग्राम पालिका जिला डोटी नेपाल के कब्जे से एक देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद किया था। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद मामले को अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 की अदालत में दाखिल किया। पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...