मऊ, जनवरी 7 -- मऊ, संवाददाता। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बुधवार को धारा 3/7 ईसी एक्ट के तहत थाना दक्षिण टोला में दोषसिद्ध महेन्द्र प्रसाद निवासी मुहल्ला दक्षिण टोला थाना कोतवाली को कारित अपराध के लिए तीन माह के साधारण कारावास की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर सात दिन के अतिरिक्त कारावास से दंडित करने का निर्णय सुनाया। सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक आरआर यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया।

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