श्रावस्ती, मई 2 -- श्रावस्ती। शस्त्र अधिनियम मामले के दोषी को तीन महीने 12 दिन के कारवास की सजा सुनाई गई। साथ ही 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। वर्ष 2015 में इकौना पुलिस ने प्रमोद कुमार कश्यप पुत्र अशोक कश्यप निवासी आजाद नगर थाना इकौना को चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम का मामला दर्ज करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन महीने 12 दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 500 रुपये का जुर्माना लगाया।

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