सहारनपुर, जनवरी 9 -- डकैती की साजिश रचने और पुलिस पर फायरिंग के मामले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष दो माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 5,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मुकदमा थाना कुतुबशेर में तैनात उपनिरीक्षक धीरेंद्र सिंह की ओर से दर्ज कराया गया था। मामले में इरशाद निवासी कैराना, राघव निवासी मुजफ्फरनगर, सलीम उर्फ गुड्डू निवासी शामली, अमजद निवासी मुजफ्फरनगर, राशिद निवासी शामली, नदीम निवासी मुजफ्फरनगर, इसरार निवासी थाना गंगोह और शहजाद निवासी देवबंद को डकैती की योजना बनाने और पुलिस पर हमले का आरोपी बनाया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने शहजाद के कब्जे से एक तमंचा और एक कारतूस बरामद किया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ...
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