नई दिल्ली, नवम्बर 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आयकर विभाग को पहले से तय हो चुके मामले में अपील दायर करने पर कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि इस तरह की फिजूल प्रक्रिया से लंबित मामलों का बोझ बढ़ता है। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि ऐसे मामले अदालत में फाइलों की बाढ़ लाते हैं और न्यायिक समय की बर्बादी करते हैं। पीठ ने कहा कि हमें समझ नहीं आता कि विभाग इस अदालत के पहले के आदेश के बावजूद बार-बार विशेष अनुमति अपील क्यों दायर करता रहता है। पीठ के मुताबिक, जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले के किसी फैसले के आधार पर विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी हो, तो उसके बाद विभाग को कोई और याचिका दायर नहीं करनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि आयकर विभाग के पास मुकदमे को लेकर कोई नीति होनी चाहिए। न्यायालय इससे पहले भी आयकर ...
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