सहरसा, जून 18 -- सहरसा, विधि संवाददाता। बिहार मध निषेध एवम् उत्पाद अधिनियम के एक मामले का फैसला करते हुए अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद संतोष कुमार ने एक आरोपी को 5 वर्ष करवास एवम् एक लाख का अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया है । अदालत ने सौर बाजार थाना क्षेत्र स्थित चिकनी ग्राम वार्ड 6 का निवासी 27 वर्षीय आरोपी अवनीश कुमार को बिहार मध निषेध एवम् उत्पाद अधिनियम की धारा 30 ए का दोषी पाकर सजा सुनाई । न्यायालय में विशेष वाद संख्या 1083/24 की सुनवाई के दौरान सरकार पक्ष से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद राजीव रंजन पाण्डेय ने पांच गवाहों एवम् दो दस्तावेजी सबूत के द्वारा मामले को सभी युक्ति युक्त संदेहों से साबित किया । इस मामले के सूचक पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार ने सौर बाजार थाना कांड संख्या 231/23 में तहत मामला दर्ज कराते हुए बताया कि वर्ष 2023 के 27 अ...