नई दिल्ली, अप्रैल 1 -- - प्रयागराज में बुलडोजर की कार्रवाई पर शीर्ष अदालत नाराज - 10-10 लाख रुपये मुआवजा पांच पीड़ितों को देने का आदेश प्रभात कुमार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रयागराज में समुचित प्रक्रिया का पालन किए बगैर पांच लोगों के घरों को बुलडोजर से गिराए जाने को असंवैधानिक और अमानवीय करार दिया। कहा कि देश में कानून का राज है और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर इस तरह से किसी के घर को बेरहमी से गिराया नहीं जा सकता। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर लोगों का घर गिराया गया है, उसने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। पीठ ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को मार्च, 2021 में लोगों के घरों को अवैध तरीके से गिराने के मामले में हर्जाने का आदेश देते हुए यह टिप्पणी की ...
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