नई दिल्ली, जुलाई 15 -- बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण के नियमों में बदलाव किया है। अब नए मतदाताओं और बाहर से बिहार में आने वाले वोटर्स को अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ही माता-पिता के जन्म प्रमाण से संबंधित विशेष घोषणा पत्र भी जमा करना होगा। यह नियम 24 जून को जारी एसआईआर निर्देशों के तहत लागू किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव जल्द ही पूरे देश में लागू हो सकता है। यह भी पढ़ें- पागल नहीं हूं. बच्चे प्रकृति में खुश थे; गुफा में रहने वाली रूसी महिला ने बताया यह भी पढ़ें- हारना मंजूर है मुझे पर खेल तो बड़ा ही खेलूंगी,पति को मारने से पहले पत्नी ने लिखा नए नियम के अनुसार, बिहार में फॉर्म 6 (नए मतदाता पंजीकरण) और फॉर्म 8 (निवास स्थानांतरण या मतदाता सूची में सुधार) के साथ एक अतिरिक्त घो...
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