नई दिल्ली, दिसम्बर 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महिला अधिकारियों को 'स्थायी कमीशन' देने से इनकार किये जाने के खिलाफ बुधवार को अंतिम दलीलें सुनते हुए कहा कि देश को 'शॉर्ट सर्विस कमीशन' (एसएससी) महिला वायुसेना अधिकारियों पर गर्व है, चाहे सशस्त्र बलों में उनकी विशिष्ट भूमिका कुछ भी हो। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने विंग कमांडर सुचेता एडन और अन्य का प्रतिनिधित्व कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी की दलीलें सुनते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिन्होंने 'स्थायी कमीशन' से इनकार किए जाने को भेदभावपूर्ण बताया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक व्यवस्था में, हर कर्तव्य एक जिम्मेदारी भरा कर्तव्य होता है, चाहे वह ज़मीनी कर्तव्य हो या हवा में... देश को आपकी सेवाओं पर गर्व है। हमें आपकी सेवाओं प...