रांची, फरवरी 5 -- रांची, संवाददाता। देवघर जिले में चौकीदार के पदों पर नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले को सुनते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह मामला वर्ष 2024 में जारी विज्ञापन संख्या 1/2024 के तहत देवघर जिले में चौकीदार के 286 पदों पर की जा रही नियुक्ति से संबंधित है। चयन प्रक्रिया दो चरणों-लिखित परीक्षा (50 अंक) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (20 अंक)-के आधार पर आयोजित की गई थी, जिसमें लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अनिवार्य रखे गए थे। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत अंक सार्वजनिक नहीं किए गए, जिससे पूरी चयन प्रक्रिया की...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.