अल्मोड़ा, अगस्त 20 -- अल्मोड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट नवल सिंह बिष्ट ने देनदारी के एक मामले में फैसला सुनाया है। अधिवक्ता गजेंद्र सिंह मेहता ने बताया कि मामला जनवरी 2024 का है। अनस अहमद निवासी शैल अल्मोड़ा का आरोप था कि सानू मंसूरी निवासी अगवानपुर मुरादाबाद यूपी के व्यक्ति ने उससे धनराशि उधार ली थी, जिसे उसने नहीं लौटाया। लेकिन वादी पक्ष आरोपों को साबित नहीं कर पाया। इस पर कोर्ट ने आरोपी सानू को बरी किया है।

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