नई दिल्ली, फरवरी 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने पसमांदा मुसलमानों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के तहत नौकरियों और दाखिले में आरक्षण की अपील वाली याचिका पर सुनवाई की। सोमवार को अदालत ने मुसलमानों के बीच पिछड़े समुदायों का विवरण मांगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता मोहम्मद वसीम सैफी का प्रतिनिधित्व कर रही सीनियर वकील अंजना प्रकाश से सवाल किया। उनसे पूछा गया, 'अन्य मुस्लिम ओबीसी के बारे में क्या? ओबीसी होना केवल एक सामाजिक स्थिति का कारक नहीं है, बल्कि एक आर्थिक कारक भी है।' यह भी पढ़ें- ईरान में तबाही के लिए US का नया प्लान, राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे उमर: टॉप-5 इस जनहित याचिका में रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार ओबीसी को उप-वर्गीकृत करके पसमांदा मुसलमानों के लिए 10 प्रतिशत आरक्ष...