नई दिल्ली, मई 1 -- केरल हाइकोर्ट ने हाल ही में शादी में दुल्हन को मिलने वाले सोने को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। केरल हाइकोर्ट ने कहा है कि शादी के समय दुल्हन को मिले सोने के आभूषण और नकद महिला की विशेष संपत्ति हैं। उच्च न्यायालय के मुताबिक इन संपत्तियों को 'स्त्रीधन' माना जाएगा। कोर्ट में एक महिला की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। एर्नाकुलम की इस महिला ने पारिवारिक अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने तलाक के बाद महिला को मिले उपहार और गहनों पर उसके दावे को खारिज कर दिया था। हालांकि जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एमबी स्नेहलता की पीठ ने कहा कि दुर्भाग्य से ऐसे कई मामले हैं जहां पति या ससुराल वाले इस तरह की मूल्यवान संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। कोर्ट ने कहा, "ऐसे मामलों में उपहार अक्सर निजी और अनौपचारिक तर...
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