रांची, सितम्बर 9 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में जिला स्कूल में दुर्गा पूजा पंडाल बनाने की अनुमति देने के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि दुर्गापूजा के दौरान साफ-सफाई और ध्वनि प्रदूषण न हो, ताकि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। इसको लेकर नगर निगम और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बैठक कर निर्णय ले। अदालत ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का पालन किया जाए। रात दस से सुबह छह बजे तक तेज आवाज लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाएं। ध्वनि को लेकर निर्धारित मानक और गाइडलाइन का पालन किया जाए। इससे पहले सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने मामले में अगली सुन...
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