नैनीताल, जुलाई 9 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने देहरादून के नामी बिल्डर व उद्योगपति सुधीर कुमार विंडलास की तीसरी जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने सुधीर विंडलास को कोई राहत नहीं देते हुए, उनके तीसरे जमानत प्रार्थना पत्र को आधारहीन पाते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पहले भी अन्य अदालतों ने तथ्यों को आधारहीन पाते हुए उनकी दो जमानत याचिकाएं निरस्त की हैं। ऐसे में तीसरी जमानत में कुछ नया नही हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि, जहां तक उनके स्वास्थ्य का सवाल है, जेल प्रशासन द्वारा इलाज दिया जा रहा है। जबकि ये अपराध के मुख्य आरोपी हैं और इसकी जांच सीबीआई कर चुकी है। पूर्व में भी उनके द्वारा शॉर्ट टर्म जमानत के लिए आवेदन किया गया था। जिसमें कहा गया था, कि उनकी उम्र 72 साल क...
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