बहराइच, मार्च 6 -- बहराइच, संवाददाता । अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीप कांत मणि ने किशोरी के अपहरण, रेप व पाक्सो के मामले में दोषसिद्ध युवक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 80 हजार का जुर्माना ठोका है। जिसे अदा न करने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। रिसिया थाने के एक गांव निवासी किशोरी को मोतीपुर थाने के बड़ा दरोगा पुरवा से रिश्तेदारी में आया युवक सोनू 2 मार्च 2016 को अपहरण कर लिया था। किशोरी के पास 27 हजार की नगदी व सोने व चांदी के शरीर पर कीमती जेवर भी थे। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सों संत प्रताप सिंह ने बताया कि मोतीपुर इलाके के युवक का रिश्तेदार के घर आना - जाना था। इस मामले में किशोरी के पिता ने 5 मार्च 2016 को रिसिया थाने में सोनू व उसके कई रिश्तेदारों के विरुद्ध तहरीर...
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