धनबाद, अप्रैल 4 -- धनबाद, प्रतिनिधि किशोरी से दुष्कर्म कर उसका अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने मामले में गुरुवार को पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने केंदुआडीह निवासी रवि कुमार साव को 20 वर्ष कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। बुधवार को कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था। पीड़िता के पिता की शिकायत पर 10 अप्रैल 2023 को हरिहरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक रवि ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर अश्लील फोटो को वायरल कर दिया। शादी के लिए तरह-तरह की धमकी दी जा रही थी। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने नौ गवाहों का परीक्षण कराया।
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