प्रतापगढ़ - कुंडा, मार्च 29 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने नाबालिग के अपहरण, उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाते हुए उदयपुर के रमेश मोदनवाल को 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। कोर्ट ने अर्थ दंड की राशि पीड़िता को प्रदान करने का आदेश दिया। मामले में पीड़िता की मां ने केस दर्ज कराया था। उसके अनुसार सात जून 2016 को वह अपने बच्चों के साथ दरवाजे पर सो रही थी। रात में लगभग 12 बजे जगी तो देखा कि बगल में सो रही उसकी 16 वर्षीय बेटी लापता थी। उसे रमेश मोदनवाल बहका फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने की।

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