फतेहपुर, नवम्बर 21 -- फतेहपुर। पड़ोसी महिला से दुष्कर्म और मारपीट के मामले में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 अजय कुमार द्वितीय की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को दस साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। दुष्कर्मी के पारिवारिक तीन सदस्यों को तीन साल कैद व 15-15 हजार रुपये जुर्माना करने का फरमान सुनाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा काटना होगा। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि असोथर थाने के एक गांव की महिला 28 अगस्त 2014 को दुष्कर्म व मारपीट का मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि पड़ोसी मोहन पुत्र रामेश्वर देर शाम नशे की हालत में आकर घर में घुस गया और सिर में तमंचा सटा कर उसके साथ जबरन गलत काम किया और धमकी देते हुए भाग गया। उससे पडोसी की हरकत की जानकारी सास को दी। ...