बरेली, फरवरी 7 -- बरेली, विधि संवाददाता । एक जनवरी को कोल्डड्रिंक में नशा देकर ढाबा में युवती से दुष्कर्म के आरोपी सूरज मौर्य की जमानत अर्जी को फ़ास्ट ट्रैक प्रथम राघवेंद्र मणि की कोर्ट ने खारिज कर दिया। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव में बताया कि कोतवाली फरीदपुर में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता ने कलमबंद बयान में कहा था कि आरोपी सूरज मौर्य नये साल के पहले दिन उसे फौजी ढाबा के कमरे में ले गया। आरोपी ने कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फरीदपुर पुलिस ने आरोपी सूरज मौर्य को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दुष्कर्म के आरोपी सूरज मौर्य की जमानत अर्जी पर फास्ट ट्रैक प्रथम राघवेंद्र मणि की कोर्ट में सुनवाई हुई। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव में जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया था।

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