बुलंदशहर, सितम्बर 8 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या-3 शिवानंद ने वर्ष 2022 में कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव में युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 13 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि एक सितंबर 2022 को वादिया ने थाना कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें अनुसार 31 अगस्त की रात उसके घर पर आरोपी आमिर पुत्र नवाब अली निवासी एत्मादसराय आया। उस समय घर पर वह और उसका भाई था, माता-पिता कहीं रिश्तेदारी में गए थे। आरोपी ने तमंचा दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी आमिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। अपर ज...