वाराणसी, दिसम्बर 16 -- वाराणसी, संवाददाता। सुसुवाही निवासी अभियुक्त विशाल सिंह को अतिरिक्त न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट तृतीय) विनोद कुमार की अदालत ने दुराचार के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 1,28,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा करने पर 90 प्रतिशत राशि पीड़िता को दी जाएगी। कोर्ट ने आरोपी अभय दीक्षित उर्फ पालन गुरु को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जायसवाल ने मामले में पक्ष रखा। अभियोगण पक्ष के अनुसार, पीड़िता की मां ने वर्ष 2013 में लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 18 मार्च 2011 को अभियुक्त विशाल सिंह ने वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा लिया और उसके साथ शारीरिक शोषण किया। अभियुक्त ने उसे शादी का झांसा देकर गुमराह कि...