सहरसा, अगस्त 13 -- सहरसा, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजुला भारती की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाकर 7 वर्ष कारावास एवं 10 हजार का अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया है । अदालत ने नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर थाना सिमरी बख्तियारपुर निवासी आरोपी नीरज जयसवाल को फैसले में कहा है की अर्थदंड की राशि नही देने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद एवं अरुण कुमार राम ने पर्याप्त साक्ष्य के द्वारा घटना की पुष्टि करते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील न्यायालय से की । वर्ष 23 के 2 जुलाई को दर्ज इस मामले की सुनवाई महज एक वर्ष में अनुसंधान कर्ता पुलिस अवर निरीक्षक प्रीति कुमारी द्वारा समर्पित चार्ज शीट एवम् साक्ष्य के आधार पर त्वरित रूप स...
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