चाईबासा, जुलाई 27 -- चाईबासा। दुष्कर्म मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मनोहरपुर निवासी संजय लोहार को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ पीड़िता के बयान पर मनोहरपुर थाना में 3 जून 2021 को दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि 2 जून 2021 को पीड़िता के परिजन बोना पूजा में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। पीड़िता को घर में अकेली थी । रात के लगभग 8 बजे संजय लोहार उसे अकेला पाकर उसे घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। संजय लोहार ने पीड़िता से किसी को नहीं बताने और जान करने के धमकी देकर चला गया। जब पीड़िता का परिजन बोना पूजा से घर वापस आए तो पीड़िता ने अपनी आपबीती सुना दी। इसके बाद दूसरे दिन 3 जून को थाना में संजय लोहार के खिलाफ द...