मेरठ, जनवरी 15 -- न्यायालय अपर जिला जज जज पॉक्सो अधिनियम मेरठ मोहम्मद बाबर खान ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में होटल मालिक अभिषेक पुत्र मदन थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ मेरठ का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। सरकारी वकील के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना गंगानगर मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई और आरोप लगाया कि 15 वर्षीय बालिका को मुख्य आरोपी मयंक सिंह चाऊमीन खिलाने के नाम पर ले गया था और नशीला पदार्थ खिलाकर उसे मवाना रोड थाना गंगानगर क्षेत्र स्थित एक होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसकी सूचना पीड़िता ने अपने घर वालों को दी और आरोपी मयंक सिंह के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि होटल मालिक ने अपने स्टाफ को बोल रखा था कि आरोपी मयंक अपनी महिला मित्र को ला रहा है जो नाबालिग है। उनकी आईडी नहीं लेनी है। बिना आईड...
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