मऊ, जनवरी 8 -- मऊ, संवाददाता। युवती को भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का घोसी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना के मामले में आरोपी धूपचंद की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने खारिज कर दिया। मामला 27 जून 2024 का है। आरोप लगाया गया था कि आरोपी धूपचंद निवासी भोपौरा ने लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी धूपचंद की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।

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