भागलपुर, जून 27 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता दुष्कर्म के प्रयास में दोषी पाए गए अभियुक्त 12 साल बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। एडीजे प्रथम दिनेश कुमार की अदालत ने कांड में दोषी पाए अभियुक्त डब्लू मंडल को पांच साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अभियुक्त को अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। कोर्ट ने डब्लू को 11 जून को दोषी करा दिया था। घटना को लेकर महिला थाना में मई 2013 को केस दर्ज कराया गया था। पीड़िता लोदीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। उसने पुलिस को बताया था कि वह अपनी बेटी के साथ सो रही थी तभी आरोपी ने उसके साथ घटना को अंजाम दिया। एक्सीडेंट में मौत मामले में 15 साल बाद अभियुक्त को एक साल की सजा अकबरनगर थ...
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