गोरखपुर, मार्च 28 -- गोरखपुर। बहला फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म का प्रयास करने के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार ने गोला क्षेत्र के देवारिवारी टोला भैंसही निवासी अभियुक्त जीतेन्द्र को सात साल के कठोर कारावास एवं 20 हजार पांच सौ रुपए एवं मनोज व पूनम को चार साल के कठोर कारावास एवं दस हजार पांच सौ रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत शाही का कहना था कि घटना 15 अप्रैल 2014 की शाम सात बजे की है।वादी की लड़की शौच के लिए घर से पश्चिम निकली थी। जहां से अभियुक्तगण उसे बहला फुसलाकर भगा ले गए और अभियुक्त जीतेन्द्र ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया।

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