कानपुर, दिसम्बर 23 -- गजनेर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी से करीब सात साल पहले छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने के प्रयस के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपित के दोषी सिद्ध होने पर तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसकेसाथ ही उस पर दस हजार रुपये जुर्माना भी किया। विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि गजनेर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी 30 जून 2019 को रात में अपने मकान की छत पर सो रही थी। आरोप है कि रात करीब बारह बजे गांव के ही युवक रामू पुत्र जियालाल ने उसकी छत पर आकर बदनीयती से उसको दबोचकर छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास किया। किशोरी के शोर मचाने पर पास में ही सो रहे उसके पिता ने भाग रहे युवक को दबोच लिया। इसपर आरोपित उनको पत्थर मारकर भाग निकला। मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर गजनेर पुल...
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