मुजफ्फरपुर, फरवरी 7 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मीनापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 जून 2024 की शाम घर में घुसकर 12 वर्षीया किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के मामले के दोषी संजीत राय को तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है। उसे दस हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माना की राशि पीड़िता को मिलेगी। वीरे, इसी मामले में मारपीट करने के दोषी उसके बड़े भाई रंजीत राय को डांट-फटकार कर छोड़ दिया गया। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने शनिवार को दोनों को यह सजा सुनाई। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। किशोरी की मां ने विशेष कोर्ट में 20 जून 2024 को परिवाद दाखिल किया था। कहा था कि 11 ज...