भभुआ, नवम्बर 26 -- न्यायालय की ओर से सजायफ्ता पर लगाया गया 35500 रुपए का अर्थदंड अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी (पेज तीन) भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास मामले में पाक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने आरोपित को दोषी पाया और उसे छह वर्ष कारावास और 35500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह पांच दिन अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। इस मामले में पाक्सो अधिनियम के विशेष लोग अभियोजक शशिभूषण पांडेय ने सरकार की ओर से न्यायालय में पक्ष रखा। सजा पानेवाला व्यक्ति चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें क...