चाईबासा, फरवरी 9 -- चाईबासा। सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत 25-25 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सजा पाने वालों में मुफस्सिल थाना अंतर्गत महुलसाई गांव निवासी सुनील देवगम और झींकपानी के टूटूगुटू गांव निवासी रवि उर्फ गोमिया पुरती शामिल हैं। दोनों के खिलाफ 24 मई 2022 को पीड़िता के बयान पर मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि दोनों युवकों ने पीड़ित को बहला फुसलाकर कर सुनसान जगह पर ले गए और बारी-बारी से दुष्कर्म किए। इसके बाद दोनों वहां से भाग गए। पीड़िता घर आ कर आप बीती सुनाई। इसके बाद मामला दर्ज कराया गया। अदालत को सुनील देवगम और रवि उर्फ गोमिया पुरती के खिलाफ दुष्कर्म करने का साक्ष्य ...
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