मैनपुरी, नवम्बर 12 -- पत्नी की गैर मौजूदगी में 13 वर्षीय पुत्री के साथ बलात्कार करने वाले हैवान पिता को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। खास बात ये है कि एफआईआर दर्ज कराने वाली पत्नी और दुष्कर्म पीड़िता ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ गवाही नहीं दी, लेकिन कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को घटना का दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। मामला घिरोर थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। यहां की निवासी महिला ने 31 दिसंबर 2022 को पुलिस को तहरीर दी और आरेाप लगाया कि वह अपने तीन बच्चों को छोड़कर मायके चली गई थी। 29 दिसंबर को उसके पति कुलदीप पुत्र रामसनेही ने 13 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। घटना किसी को न बताने की धमकी दी गई। तहरीर पर पुलिस ने आरोप...
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